सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ट्रिपल मर्डर केस में बरी

जमशेदपुर : ट्रिपल मर्डर केस में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जमशेदपुर के एडीजे- 4 अजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया. सुबह करीब नौ बजे नयी दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये शहाबुद्दीन की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई. शहाबुद्दीन एलइडी स्क्रीन पर करीब 15 मिनट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2017 6:04 AM
जमशेदपुर : ट्रिपल मर्डर केस में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जमशेदपुर के एडीजे- 4 अजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया. सुबह करीब नौ बजे नयी दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये शहाबुद्दीन की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई. शहाबुद्दीन एलइडी स्क्रीन पर करीब 15 मिनट तक ऑन लाइन उपस्थित रहे. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता केवल किशोर, जी बराट बाबला ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखी. इसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शहाबुद्दीन को बरी कर दिया. इस मामले में नौ लोगों की कोर्ट में गवाही करायी गयी थी.
89 में हुई थी हत्या: दो फरवरी 1989 को कार पर सवार अपराधियाें ने जुगसलाई थाना के सामने अंबेसडर कार पर अत्याधुनिक हथियार (कारबाइन) से अंधाधुंध फायरिंग कर कांग्रेसी नेता प्रदीप मिश्रा, आनंद राव व जनार्दन चौबे की हत्या कर दी थी. मामले के मुख्य गवाह पुलिस कॉस्टेबल बरमेश्वर पाठक की आज तक गवाही नहीं हुई नहीं हो सकी. आज तक पुलिस उसे खोज नहीं पायी.

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