दिव्यांगों पर अत्याचार के लिए कड़े दंड का है प्रावधान

सिदगोड़ा टाउन हॉल में दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम-2016 पर कार्यशाला का आयोजन जमशेदपुर : सिदगोड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में झारखंड विकलांग संस्थान की ओर से ‘दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016’ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया. कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2017 5:36 AM

सिदगोड़ा टाउन हॉल में दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम-2016 पर कार्यशाला का आयोजन

जमशेदपुर : सिदगोड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में झारखंड विकलांग संस्थान की ओर से ‘दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016’ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया. कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज की प्राचार्या डॉ शुक्ला मोहंती, जमशेदपुर कॉ-ऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉ एसएस रजी, जीविका संस्था के अवतार सिंह मौजूद थे.
मुख्य अतिथि सतीश चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है. जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है. दिव्यांग अधिकार विधेयक-2016 में अतिरिक्त लाभ का भी प्रावधान किया गया है. इसमें दिव्यांगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. विशिष्ट अतिथि डॉ शुक्ला मोहंती एवं एसएस रजी ने भी दिव्यांगों का हौसला अफजाई किया.

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