एडीएल सनसाइन स्कूल को नोटिस

जमशेदपुर: शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम के प्रावधानों बावजूद तीसरी व चौथी कक्षा में विद्यार्थियों को फेल किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामला साकची स्थित एडीएल सनसाइन इंग्लिश स्कूल का है. स्कूल के खिलाफ छात्र प्रेम कुमार व एक छात्र कंवलजीत कौर के माता-पिता ने जिला आरटीइ सेल में शिकायत दर्ज करायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2014 9:35 AM

जमशेदपुर: शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम के प्रावधानों बावजूद तीसरी व चौथी कक्षा में विद्यार्थियों को फेल किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामला साकची स्थित एडीएल सनसाइन इंग्लिश स्कूल का है.

स्कूल के खिलाफ छात्र प्रेम कुमार व एक छात्र कंवलजीत कौर के माता-पिता ने जिला आरटीइ सेल में शिकायत दर्ज करायी है. इसे गंभीरता से लेते हुए जिला आरटीइ सेल ने स्कूल को स्पष्टीकरण नोटिस भेजा है. जिसमें दोनों विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जाने से रोक दिये जाने के संबंध में जवाब-तलब किया गया है. सेल ने स्कूल से 48 घंटे के अंदर जवाब-तलब किया है.

प्रावधानों की अनदेखी
आरटीइ सेल के मुताबिक प्रेम कुमार स्कूल की तीसरी कक्षा, सेक्शन बी का छात्र है, जबकि कंवलजीत कौर चौथी कक्षा, सेक्शन ए की छात्र है. आरटीइ के सेक्शन 16 के तहत प्रवेश से आठवीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को रोका नहीं जा सकता. यानी उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत (प्रमोट) किया जाना है. बावजूद दोनों विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने से रोका गया है. इसके मद्देनजर व प्रावधानों के हवाले से आरटीइ सेल ने स्कूल से जवाब-तलब किया है.

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