बर्मामाइंस : मारपीट का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय के कोर्ट ने सोमवार को मारपीट के आरोपी मोहन मुखी व अजय कुमार मुखी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | August 19, 2024 9:48 PM

जमशेदपुर :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय के कोर्ट ने सोमवार को मारपीट के आरोपी मोहन मुखी व अजय कुमार मुखी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने पैरवी की थी. मालूम हो कि चार साल पूर्व 2020 में सिंधू देवी ने मोहन मुखी व अजय कुमार मुखी के खिलाफ बर्मामाइंस थाना में केस किया था.

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