22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

साक्ष्य के अभाव में पत्थरबाजी का आरोपी बरी

एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने गुरुवार को सरायकेला-खरसावां जिले के मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में दो दिन बाद मानगो में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुए पत्थरबाजी के आरोपी शेख सुफियान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

जमशेदपुर :

एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने गुरुवार को सरायकेला-खरसावां जिले के मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में दो दिन बाद मानगो में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुए पत्थरबाजी के आरोपी शेख सुफियान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बोलाई पांडा ने पैरवी की थी. केस करने वाले मानगो थाना के दारोगा अतीउर रहमान खान, मानगो थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रामचंद्र राम, दरोगा फुलननाथ, मानगो क्षेत्र के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह सुवर्णरेखा नहर डिवीजन के इंजीनियर काजल रविदास की गवाही हुई.

साकची: जज आरपी रवि फायरिंग केस में हुई सुनवाई

जमशेदपुर: एडीजे-4 के कोर्ट में गुरुवार को जज आरपी रवि फायरिंग के केस में सुनवाई हुई. केस में बंटी जायसवाल, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू, रितेश राय व अन्य आरोपी हैं. जबकि इस केस में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया जा चुका है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें