अमित हत्याकांड : तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना भी
बर्मामाइंस में अमित सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे पांच मंजू कुमारी की अदालत ने आरोपी अनूप चक्रवर्ती उर्फ अनूप बंगाली, विक्रम राय उर्फ विक्रम ठाकुर और सन्नी कर्मकार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
छह जुलाई 2022 को हुई थी अमित की हत्या
वारदात के बाद से तीनों जेल में हैंसजा की अवधि 29 मई से होगी शुरू
जमशेदपुर (अमित सिंह) :
बर्मामाइंस में अमित सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे पांच मंजू कुमारी की अदालत ने आरोपी अनूप चक्रवर्ती उर्फ अनूप बंगाली, विक्रम राय उर्फ विक्रम ठाकुर और सन्नी कर्मकार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. वहीं धारा 325 में तीन साल की सजा 10 हजार रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 35 के तहत एक साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सजा की अवधि 29 मई से शुरू होगी. मामला छह जुलाई 2022 का है. कोर्ट ने गत 27 मई को तीनों को दोषी करार दिया था. वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तब से तीनों जेल में बंद हैं.अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार और अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. कोर्ट का फैसला आने पर मृतक अमित सिंह के भाई अनिल सिंह ने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा था. मालूम को कि बर्मामाइंस ईस्ट प्लांट बस्ती निवासी अमित सिंह बर्मामाइंस बाजार शाम करीब सात बजे नाश्ता करने गया था. इसी दौरान बर्मामाइंस सिद्धू कान्हू बस्ती के पास अनूप बंगाली और विक्रम राय से विवाद हो गया. इसके बाद उनलोगों ने अमित राय की गर्दन में एक गोली मार दी. जिस वक्त घटना घटी सन्नी कर्मकार भी साथ में था. घटना के बाद वह फरार हो गया. करीब आधा घंटा बाद सन्नी ने अमित सिंह के भाई अनिल सिंह को फोन पर घटना की जानकारी दी. इसके बाद घरवाले घटनास्थल पर पहुंचे और अमित सिंह को टीएमएच ले गये, जहां इलाज के दौरान अमित सिंह की मौत हो गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है