हत्या-लूट के आरोप में अजहर और आसिफ दोषी करार, सजा 29 को
हत्या-लूट के आरोप में अजहर और आसिफ दोषी करार, सजा 29 को
दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस ने दोनों भेजा जेलजमशेदपुर :
कपाली के अजहर इमाम और खुशबू नगर के मोहम्मद आसिफ को एडीजे-3 के कोर्ट ने हत्या व लूट मामले में सोमवार को दोषी करार कर दिया है. दोनों के खिलाफ सजा के बिंदु पर 29 जून को सुनवाई की जायेगी. इस मामले में दोनों आरोपी जमानत पर थे. सोमवार को दोषी करार देने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर दोनों को जेल भेज दिया है. दोनों के खिलाफ हत्या और लूट की धारा के तहत आरोप गठन किया गया था. लेकिन अदालत ने साक्ष्य के आधार पर गैरइरादतन हत्या और लूट में दोषी पाया है. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 12 अगस्त 2016 की है. मामले में मृतका रिंकू देवी के पति राहुल सिंह के बयान पर दोनों के खिलाफ सोनारी थाना में केस दर्ज किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है