स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल की जमानत पर हुई सुनवाई

वित्तीय अपराध की विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सौदामणि सिंह) में 55.66 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाला के आरोपी स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल की गुरुवार को सुनवाई हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | July 5, 2024 12:48 AM

कोर्ट ने आरोपी की जमानत पर सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रखा, छह जुलाई को केस की अगली सुनवाई

जमशेदपुर :

वित्तीय अपराध की विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सौदामणि सिंह) में 55.66 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाला के आरोपी स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल की गुरुवार को सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश ने ट्रेंमपरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अपराध वो जमानतीय बताते हुए आरोपी को जमानत की गुहार लगायी. वहीं अभियोजन पक्ष से भारत सरकार जीएसटी के पैनल्ड अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने 55.66 करोड़ के जीएसडीओ घोटाला किये जाने का पक्ष रखा. इसमें मेसर्स जय भोलानाथ कंपनी, मेसर्स मां शारदा इंडीवर, मेसर्स मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 22.31 करोड़ रुपये, मेसर्स केदारनाथ ट्रैक्सीन, ज्ञानदीप आयरन प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स विभ्रान स्क्रैप कंपनी आदि कंपनी से 33.35 करोड़ का इनपुट टैक्ट क्रेडिट (आइटीसी) लेने का आरोप लगाया.इससे पूर्व गत माह 25 जून को जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने 55.66 करोड़ के जीएसटी घोटाला के आरोप में स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल को गिरफ्तार किया था, वित्तीय अपराध के विशेष कोर्ट ने आरोपी बबलू जायसवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.इधर, कोर्ट ने आरोपी के जमानत पर सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रखा. कोर्ट ने 6 जुलाई 2024 को केस की अगली सुनवाई रखी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version