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जैसलमेर के फर्जी सीबीआई अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान के जैसलमेर निवासी मो.सरफराज खान की जमानत याचिका शुक्रवार को एडीजे टू की अदालत ने खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरशद अंसारी ने पक्ष रखा. मामला गत 25 जून 2024 का है.

जमशेदपुर :

राजस्थान के जैसलमेर निवासी मो.सरफराज खान की जमानत याचिका शुक्रवार को एडीजे टू की अदालत ने खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरशद अंसारी ने पक्ष रखा. मामला गत 25 जून 2024 का है. मो. सरफराज खान के खिलाफ रेल थाना में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर जाली कागजात बनाकर रखने की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जानकारी के अनुसार रेल पुलिस ने गत 25 जून को मो. सरफराज को एर्नाकुलम-टाटा नगर ट्रेन से गिरफ्तार किया था. रेल पुलिस ने मो. सरफराज के पास से सीबीआई का जाली आईडी कार्ड और महाराष्ट्र के पुणे के पता का एक आधार कार्ड जब्त किया था. जिसमें मृन्मय करमकर लिखा हुआ था. इस संबंध में रेल थाना में आरक्षी कृष्ण कुमार सिंह के बयान पर राजस्थान के जैसलमेर निवासी मो. सरफराज खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मो. सरफराज खान फिलहाल जेल में है.

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