अब कोर्ट में पेशी से पूर्व आरोपी की करानी होगी कोराेना जांच
चोरी के आरोपी के सरेंडर करने के बाद कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मेडिकल टीम ने एक जज, पांच कोर्ट कर्मी और तीन अधिवक्ता के सैंपल लिये थे. जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है. इसके बाद सभी कोर्ट और परिसर को सैनिटाइज किया गया. कोर्ट के गेट नंबर एक पर लगाये गये बॉक्स में जमा आवेदन को भी सैनिटाइज करने के बाद जांच की जा रही है.
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बॉक्स में जमा आवेदनों को भी किया जा रहा है सैनिटाइज
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सोमवार को किसी भी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट नहीं आयी
जमशेदपुर : चोरी के आरोपी के सरेंडर करने के बाद कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मेडिकल टीम ने एक जज, पांच कोर्ट कर्मी और तीन अधिवक्ता के सैंपल लिये थे. जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है. इसके बाद सभी कोर्ट और परिसर को सैनिटाइज किया गया. कोर्ट के गेट नंबर एक पर लगाये गये बॉक्स में जमा आवेदन को भी सैनिटाइज करने के बाद जांच की जा रही है.
वहीं, दूसरी ओर हाइकोर्ट की स्पेशल कमेटी ने सोमवार का निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा आरोपी की कोर्ट में रिमांड कराने से पूर्व कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा. बिना कोरोना जांच के पुलिस किसी भी आरोपी को कोर्ट में रिमांड नहीं करेगी. रिमांड करने से पूर्व कैदी को ट्रू नेट मशीन के माध्यम से कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा, जांच में कोई पॉजिटिव पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आइसोलेशन में रखते हुए आरटी-पीसीआर मशीन से जांच कर संपुष्टि करायी जाये.
दूसरी ओर, जिला पुलिस की ओर से सोमवार से पांच नये पुलिसकर्मियों की कोर्ट में तैनाती की गयी है. गत शुक्रवार को चोरी के आरोपी कैदी के सरेंडर करने के बाद पुलिसकर्मी उसे हथकड़ी लगाकर साकची जेल ले गये थे. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पांचों पुलिसकर्मियों के सैंपल लिये गये थे. सोमवार को किसी भी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट नहीं आयी थी.
कोर्ट को किया गया सैनिटाइज, पांच नये पुलिसकर्मी तैनात
अब रिमांड करने से पूर्व केस के आरोपी की कोरोना जांच कराना अनिवार्य है. कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया गया है. मेडिकल टीम ने एक जज, पांच कोर्ट कर्मी और तीन अधिवक्ताओं के सैंपल लिये थे, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है. कोर्ट के कार्य पूर्व की तरह ही हो रहे हैं. हालांकि एहतियात बरती जा रही है.
अभिनव कुमार, रजिस्ट्रार, जिला व्यवहार न्यायालय