कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. शुक्रवार को शास्त्रीनगर मामले में जमानत पर हाइकोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं, जुगसलाई पुलिस ने अभय सिंह को श्रीरामनवमी जुलूस के दौरान जुगसलाई ग्वाला पट्टी रोड में पथराव करने, रेल चक्का जाम करने और गोलचक्कर जाम कर आगजनी करने के मामले में नामजद किया है.
जुगसलाई थाना प्रभारी ने कोर्ट में अभय सिंह को मामले में आरोपी बनाये जाने संबंधी जानकारी लिखित रूप से प्रदान करायी. इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रोडक्शन कराया गया. अभय सिंह की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में पेशी हुई. अदालत ने अभय सिंह से पूछा कि उनके वकील कौन हैं. अभय सिंह ने उनके मामलों की सुनवाई कर रहे दो अधिवक्ताओं का नाम कोर्ट को बताया.
दंडाधिकारी के नरेंद्र कुमार के बयान पर जुगसलाई थाना में ऋतिक साहू, नीरज साहू, रोहित, राजा सिंह, लड्डू सिंह, रवि सिंह, धनंजय, सुनील, संजीत पटेल, विक्की यादव, कुणाल सिंह, प्रियंका सिंह, विष्णु साव समेत 500 अज्ञात पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला तीन अप्रैल को दर्ज किया गया था. पुलिस ने घटना के बाद 15 अप्रैल को विक्की यादव, शुभम शर्मा, अभिषेक साहू, आकाश सिंह, सोनू कुमार गुप्ता उर्फ चीकू गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
बाद में अदालत ने सभी को जमानत प्रदान कर दी थी. जुगसलाई थाना में दर्ज किये गये मामले का सुपरविजन वरीय अधिकारियों के निर्देश पर किया गया, जिसमें गवाहों के बयान पर यह बात सामने आयी कि घटना में भाजपा नेता अभय सिंह की भी संलिप्ता है. उनके खिलाफ साजिश रचने 120 बी समेत अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया.