Jharkhand News: चाईबासा के MP-MLA स्पेशल कोर्ट दंडाधिकारी ऋषि कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को कदमा गणेश पूजा मैदान में शहीद सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने के मामले में आरोपी जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो समेत 18 लोगों को चेतावनी देते हुए बरी कर दिया है.
क्या है मामला
कदमा गणेश पूजा मैदान में शहीद सांसद सुनील महतो के समाधिस्थल पर 9 मई, 2008 को प्रतिमा लगाने की तैयारी चल रही थी. उसी दौरान वहां पुलिस पहुंची. आयोजन समिति के लोगों को ऐसा करने से मना किया, इसका लोगों ने विरोध किया. इसके बाद तत्कालीन कदमा थाना प्रभारी अमरजीत प्रसाद के साथ तत्कालीन सांसद सह शहीद सांसद सुनील महतो की पत्नी सुमन महतो के साथ काफी बकझक हो गयी.
इन नेताओं को कोर्ट ने किया बरी
थाना प्रभारी ने अतिरिक्त फोर्स मंगवा कर प्रतिमा को जब्त कर लिया. इसके बाद कदमा थाना प्रभारी के बयान पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, विधायक रामदास सोरेन, झामुमो के केंद्रीय नेता गणेश चौधरी, भाजपा नेता रमेश हांसदा, सुनील महतो के सचिव रहे प्रणव महतो, झामुमो नगर समिति के पूर्व अध्यक्ष श्यामल रंजन सरकार, अजय रजक, कमलेश सिंह, आदित्य प्रधान, झामुमो महिला मोर्चा की केंद्रीय सचिव नीता सरकार, झरना पाल, शीला देवी, हरमोहन महतो, हरमोहन महतो, मनोज महतो, बबन राय, नीरज सिंह (जेल में बंद) को बरी कर दिया.
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कोर्ट ने आरोपियों को चेतावनी के साथ किया बरी
पहले यह मामला जमशेदपुर कोर्ट में चल रहा था. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट बनने के बाद यह मामला रांची न्यायालय भेज दिया गया था. इसके बाद प्रमंडलीय स्तर पर कोर्ट बनने से मामला चाईबासा न्यायालय में स्थानांतरित किया गया. जहां इस मामले की लगातार सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को चेतावनी देते हुए बरी कर दिया.
Posted By: Samir Ranjan.