जमशेदपुर कोर्ट की दो खबरें : चेक बाउंस के आरोपी हरिश पाबा को मिली जमानत

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने सोमवार को 4.80 लाख रुपये चेक बाउंस के आरोपी सह रिक्यूजी कॉलोनी निवासी हरिश पाबा को जमानत दे दी.

By Prabhat Khabar Print | July 1, 2024 11:12 PM

जमशेदपुर :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने सोमवार को 4.80 लाख रुपये चेक बाउंस के आरोपी सह रिक्यूजी कॉलोनी निवासी हरिश पाबा को जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय राठौर मौजूद थे. इससे पूर्व 2022 को हरिश पाबा ने रिफ्यूजी कॉलोनी के रहने वाले सन्नी अरोड़ा को कर्ज के एवज में 4.80 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. तब सन्नी अरोड़ा ने चेक बाउंस का केस किया था.

गोलमुरी: जानलेवा हमला के आरोपी की जमानत खारिज

जमशेदपुर.

एडीजे-5 न्यायाधीश मंजू कुमारी के कोर्ट ने सोमवार को गोलमुरी थाना में दर्ज जानलेवा हमला के आरोपी रेखा देवी उर्फ मंजीत कौर की जमानत खारिज की. कोर्ट में सूचक की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता वंश सबलोक मौजूद थे. यहां बता दें कि आरोपी वर्तमान में इसी केस में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है. इससे पूर्व 23 फरवरी 2024 को कीया बोस की बेटी को बेस बैट से मारने में रेखा देवी उर्फ मंजीत कौर, उसका बेटा व अन्य आरोपी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version