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बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामला : तीन आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 15 जून को होगा

तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में जमशेदपुर विशेष कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी रिंकू साहू, कैलाश व मोनू मंडल उर्फ मोहम्मद शेख को दोषी करार दिया. तीनों आरोपियों की सजा पर फैसला 15 जून को होगा.

जमशेदपुर : तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में जमशेदपुर विशेष कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी रिंकू साहू, कैलाश व मोनू मंडल उर्फ मोहम्मद शेख को दोषी करार दिया. तीनों आरोपियों की सजा पर फैसला 15 जून को होगा. ऑनलाइन सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मामले में बच्ची के कंकाल का डीएनए टेस्ट गुजरात के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में हुआ था.

(सीएफएसएल) के निदेशक, दो स्वतंत्र गवाह, अनुसंधान पदाधिकारी सहित 21 संबंधित लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. बच्ची का टाटानगर स्टेशन से 26-27 जुलाई 2019 को अगवा कर लिया गया था. पांच दिन बाद 30 जुलाई को रामाधीन बगान स्थित तार कंपनी के पास से शव बरामद किया था.

321 दिनों तक चली कानूनी प्रक्रिया

ऑनलाइन सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

26-27 जुलाई 2019 को टाटानगर स्टेशन से बच्ची को किया गया था अगवा

पांच दिन बाद 30 जुलाई को रेल पुलिस ने टेल्को रामाधीन बगान स्थित तार कंपनी की बाउंड्री के पास से बरामद किया गया था शव

तीन वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले की जांच कर रही एसआइटी ने बेहतर काम किया. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना है.

आनंद प्रकाश, रेल एसपी, जमशेदपुर रेल जिला.

बंगाल के पुरुलिया की रहने वाली बच्ची की मां ने कहा कि कोर्ट से मुझे न्याय मिला है, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी. अब सभी दोषी को कोर्ट से सजा-ए-मौत मिले, तभी मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी. मेरी बच्ची के साथ गलत काम करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा.

Post by : Pritish Sahay

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