परसुडीह : दहेज प्रताड़ना का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
एडीजे-7 न्यायाधीश वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने गुरुवार को परसुडीह थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना व जहर पिलाकर मारने के प्रयास के आरोपी मानव राय चौधरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
जमशेदपुर :
एडीजे-7 न्यायाधीश वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने गुरुवार को परसुडीह थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना व जहर पिलाकर मारने के प्रयास के आरोपी मानव राय चौधरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लाला अजित कुमार अंबष्ठ ने पैरवी की थी. मालूम हो कि 13 साल पूर्व 7 दिसंबर 2011 को रीता राय चौधरी ने अपने पति मानव राय चौधरी के खिलाफ परसुडीह थाना में दहेज प्रताड़ना व जहर पिलाकर मारने के प्रयास की धारा लगाकर केस किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है