अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज
15 मार्च 2024 को चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के स्टेट ऑफिसर ने जारी किया था रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश
जमशेदपुर :
एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने मंगलवार को कैरेज कॉलोनी-बाबाकुटी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण कर बनायी गयी दुकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट में रेलवे प्रशासन की ओर से भारत सरकार के पैनल्ड अधिवक्ता विजय शंकर पाठक ने पक्ष रखा. अधिवक्ता के मुताबिक बाबाकुटी व कैरेज में रेलवे की जमीन को अवैध रूप से बेचने की पुष्टि होने के बाद चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन स्टेट ऑफिसर ने उक्त जमीन पर संचालित कॉमर्शियल दुकानों को खाली करने का आदेश 15 मार्च 2024 को पारित किया था. उक्त आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील याचिका दायर की गयी थी. उक्त अपील याचिका में अतिक्रमणकारियों ने दस्तावेज में सीताराम मोनचा और केएन प्रसाद से एग्रीमेंट कर रेलवे जमीन खरीदने का जिक्र किया था. गत माह 25 जुलाई 2024 को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने केस का फैसला सुनाया. अधिवक्ता के मुताबिक अपील याचिका खारिज होने के बाद चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के स्टेट ऑफिसर के द्वारा अतिक्रमण हटाने का फैसला बहाल हो गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है