सख्ती का असर : खुद ही हटा रहे कब्जे, टूट रहे अवैध निर्माण

झारखंड हाइकोर्ट की सख्ती और जमशेदपुर अक्षेस के अभियान का असर है कि भवन मालिक स्वयं ही बेसमेंट में बनी गोदाम, दुकान को तोड़ रहे है. हाइकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर अक्षेस ने नक्शा विचलन करने वाले 21 भवनों नोटिस दिया है,लेकिन कब तोड़े जायेंगे, कुछ तय नहीं है, लेकिन लगातार चल रहे अभियान को देख भवन मालिक अब स्वयं ही बेसमेंट में बनी दुकानों, गोदाम को तोड़ने लगे है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 4, 2024 9:14 PM

जमशेदपुर . झारखंड हाइकोर्ट की सख्ती और जमशेदपुर अक्षेस के अभियान का असर है कि भवन मालिक स्वयं ही बेसमेंट में बनी गोदाम, दुकान को तोड़ रहे है. हाइकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर अक्षेस ने नक्शा विचलन करने वाले 21 भवनों नोटिस दिया है,लेकिन कब तोड़े जायेंगे, कुछ तय नहीं है, लेकिन लगातार चल रहे अभियान को देख भवन मालिक अब स्वयं ही बेसमेंट में बनी दुकानों, गोदाम को तोड़ने लगे है. ऐसा ही नजारा शनिवार को साकची ठाकुरबाड़ी रोड में देखने को मिला. जब जमशेदपुर अक्षेस टीम नक्शा विचलन के खिलाफ कार्रवाई करने साकची ठाकुरबाड़ी रोड स्थित लैंड मार्क टावर पहुंची. भवन मालिक स्वयं ही सुबह से मजदूरों को लगा बेसमेंट में बनी गोदामों को तोड़वा रहे थे. नक्शा विचलन में जमशेदपुर अक्षेस ने जिन 21 भवनों मालिकों को जमशेदपुर नोटिस दिया है. उसमें साकची एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 52 भुवनेश्वर शुक्ला एवं अन्य भी शामिल थे. जेसीबी जाने का रास्ता नहीं होने से जमशेदपुर अक्षेस ने भी मजदूरों को लगा बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ा. यही हालत उसके बगल में जंक्शन रेस्टोरेंट, साकची के बेसमेंट में दिखा. भवन मालिक ने पहले ही बेसमेंट में बनी दुकानों को हटा पार्किंग की व्यवस्था बहाल कर दी थी. इसके अलावा तीसरे दिन भी साकची ठाकुरबाड़ी रोड एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 102 सना कॉम्प्लेक्स और अली संस अपार्टमेंट के बेसमेंट में मजदूरों को लगा गोदामों को तोड़ा गया. अभियान में जमशेदपुर अक्षेस के अभियंता एमके प्रधान, संजय सिंह, मजिस्ट्रेट के तौर पर सीओ जमशेदपुर मनोज कुमार, अंकेक्षण पदाधिकारी शैलेंद्र रजक, उड़नदस्ता टीम के गणेश राम, प्रकाश भगत, विनोद तिवारी सहित साकची पुलिस के जवान मौजूद थे. 6 मई को हाइकोर्ट में सुनवाई जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में नक्शा विचलन मामले में दायर जनहित याचिका पर 6 मई को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई में कोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थिति होने का आदेश दिया है. नक्शा विचलन कर अक्षेस एरिया में बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर हाइकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका दाखिल किया गया है.

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