कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने सोमवार को इपीएस 95 के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की शुरू कर दी है. इसके तहत एक नया सर्कुलर विभाग ने जारी कर दिया है. इपीएफओ की रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन अपराजिता जग्गी ने सारे पीएफ कमिश्नर को यह आदेश जारी किया गया है. जमशेदपुर के रीजनल दफ्तर में भी इसका आदेश आ गया है.
इपीएफओ की ओर से जारी आदेश के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे. फील्ड कार्यालयों द्वारा संयुक्त विकल्प फार्म से निबटने के लिए नयी सुविधा दी जायेगी. इसके तहत जल्द ही यूनिक रिसोर्स लोकेशन (यूआरएल) बताया जायेगा. क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त को कहा गया है कि वे लोग व्यापक सार्वजनिक सूचना नोटिस बोर्ड या बैनर के जरिये देंगे. इसके तहत कहा गया है कि जितने भी आवेदन आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाये और आवेदक को रसीद भी दिया जाये.
क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी को उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के आवेदन की जांच करने को कहा गया है और आवेदक को ईमेल या डाक व एसएमएस से जानकारी देने को कहा गया है. इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर 2022 के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है.
गौरतलब है कि नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के इपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति माह कर दिया था. रिजनल पीएफ कमीश्नर शशिभूषण कुमार ने बताया कि इसको लेकर अभी आदेश आया है. आज ही यह आदेश जारी हुआ है. इसका अध्ययन किया जा रहा है.