Jamshedpur News : टाटा स्टील में लाया गया वीआरएस/इएसएस योजना, एनएस ग्रेड को भी मिलेगा योजना का लाभ

Jamshedpur News : टाटा स्टील में सुनहरे भविष्य की योजना 4.0 (इएसएस/वीआरएस) को फिर से लॉन्च कर दिया है. पहली बार स्टील वेज के साथ ही एनएस ग्रेड के कर्मचारियों के लिए भी यह योजना लागू की गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 31, 2024 6:56 PM

सभी तरह के स्थायी कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे

मेडिकल की सुविधा कर्मचारियों की तरह की मिलेगी

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टाटा स्टील में सुनहरे भविष्य की योजना 4.0 (इएसएस/वीआरएस) को फिर से लॉन्च कर दिया है. पहली बार स्टील वेज के साथ ही एनएस ग्रेड के कर्मचारियों के लिए भी यह योजना लागू की गयी है. सुनहरे भविष्य की योजना को तीन बार लाया जा चुका है. इसे चौथी बार लॉन्च किया गया है. लेकिन इस बार नौकरी छोड़ो नौकरी पाओ स्कीम को बंद कर दिया गया है. 10 साल तक कंपनी में सेवा दे चुके कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं. 40 साल से ऊपर के उम्र वाले कर्मचारी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. वैसे कर्मचारी, जो पहले सरप्लस हो चुके हैं या सरप्लस होने वाले हैं, वे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. सभी तरह के स्थायी कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे, जिसमें मेडिकल की सुविधा कर्मचारियों की तरह ही मिलेगी, जबकि अगर कर्मचारी चाहे तो वे लोग मेडिक्लेम की भी सुविधा ले सकते हैं. सुनहरे भविष्य की योजना का लाभ उठाने वाले को कंपनी से अलग होने के बाद प्रतिमाह मासिक प्रतिदान मिलेगा.

अगर आवेदक की उम्र 40 साल है तो उसको वर्तमान बेसिक व डीए का वेतन ही मिलेगा. आवेदक अगर 50 साल का है तो अंतिम वेतनमान का बेसिक व डीए का 1.1 टाइम्स ज्यादा वेतन मिलेगा. अगर 55 साल से ऊपर का कर्मचारी है तो 1.2 टाइम्स अधिक वेतनमान यानी अंतिम बेसिक व डीए 60 साल तक मिलता रहेगा. अगर कोई कर्मचारी की मौत बीच में हो जाती है तो भी उनके परिवार को 60 साल की उम्र तक वेतनमान मिलता रहेगा. क्वार्टर को इएसएस लेने वाले कर्मचारी 6 साल तक रख सकते हैं या फिर 58 साल की उम्र तक रख सकते हैं. कंपनी से अलग होने वाले कर्मचारी को एक बार में 20 हजार रुपये भी दिया जायेगा. मेडिकल की सुविधा 60 साल तक कर्मचारी और उनके परिजन को मिलेगा. वहीं, रिटायरमेंट के बाद जो सामान्य कर्मचारियों को सुविधा मिलती है, वह सुविधाएं जारी रखी जायेगी. क्वार्टर लेने वाले कर्मचारी अगर क्वार्टर छोड़ते हैं तो कंपनी से अलग होने के बाद 500 रुपये प्रति हाउस रेंट मिलेगा. अगर कोई क्वार्टर खाली नहीं करता है तो ग्रेच्यूटी और अन्य राशि को रोककर रखा जायेगा. हर हाल में कंपनी से अलग होने वाले कर्मचारी को 58 साल की उम्र में क्वार्टर खाली करना ही होगा.

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