Former Minister Dulal Bhuiyan : झारखंड के पूर्व राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां ने क्यों जमा करायी अपनी लाइसेंसी बंदूक, क्यों बोले सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे बात

Former Minister Dulal Bhuiyan, Jharkhand News, जमशेदपुर (कुमार आनंद) : दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखने के नियम की जद में झारखंड के पूर्व राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां आ गये हैं. शनिवार को पूर्व मंत्री श्री भुइयां ने अपनी लाइसेंसी बंदूक (दोनाली) और 48 जिंदा गोली जमा कर दी है. इसकी लिखित सूचना के साथ उक्त बंदूक की लाइसेंस जिला शस्त्र कार्यालय में जमा भी कर दिया है. इससे पूर्व गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार ने द्वारा दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार धारकों (व्यक्तिगत) को चिह्नित करते हुए नोटिस दिया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2021 12:37 PM

Former Minister Dulal Bhuiyan, Jharkhand News, जमशेदपुर (कुमार आनंद) : दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखने के नियम की जद में झारखंड के पूर्व राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां आ गये हैं. शनिवार को पूर्व मंत्री श्री भुइयां ने अपनी लाइसेंसी बंदूक (दोनाली) और 48 जिंदा गोली जमा कर दी है. इसकी लिखित सूचना के साथ उक्त बंदूक की लाइसेंस जिला शस्त्र कार्यालय में जमा भी कर दिया है. इससे पूर्व गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार ने द्वारा दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार धारकों (व्यक्तिगत) को चिह्नित करते हुए नोटिस दिया था.

नोटिस देने के बावजूद कई लोगों द्वारा दो से ज्यादा वाले हथियार जमा नहीं कराया गया था. वैसे लाइसेंसियों को पुन: सात दिनों के अंदर जमा करने का अंतिम मौका दिया गया था. गौरतलब हो कि संधोशित शस्त्र अधिनियम 2019 के प्रावधान के तहत दो से अधिक हथियार अविलंब संबंधित थाना, अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने या लाइसेंसी पदाधिकारी से आदेश दिया गया था, प्राप्त कर हथियार को बेच कर लाइसेंस जमा कर दें अन्यथा तीसरा हथियार स्वत: अवैध घोषित हो जायेगा.

Also Read: Corona Vaccine Dry Run : कोरोना वैक्सीन को लेकर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल व टीएमएच में हुआ ड्राई रन, ऐसी थी तैयारी

झारखंड के पूर्व राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि लाइसेंसी हथियार रखने के संशोधित नियम के नाम पर हमारा बंदूक व गोली जमा करवाया गया है. पूर्व सरकार का गलत फैसला है. इसका आपत्ति व विरोध है. इस मामले में सीएम से बात रखेंगे. उनपर नक्सली हमला हो चुका है. जान हथेली पर लेकर विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने लाइसेंसी बंदूक जमा ले लिया है.

उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि संधोशित शस्त्र अधिनियम 2019 के प्रावधान के तहत दो से अधिक हथियार अविलंब संबंधित थाना, अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने का आदेश पर जद में आने लाइसेंसियों को नोटिस देकर अतिरिक्त हथियार जमा करने का नोटिस दिया गया है. निर्धारित समय पर हथियार, गोली व लाइसेंस जमा नहीं करने पर कार्रवाई होगी.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Next Article

Exit mobile version