26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जीएसटी घोटाला के आरोपी शिव कुमार देवड़ा की जमानत खारिज, गिरफ्तारी वारंट जारी

आर्थिक वित्तीय अपराध न्यायालय सौदामणि सिंह के कोर्ट ने सोमवार को 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाला के आरोपी शिव कुमार देवड़ा की जमानत खारिज कर दी.

जेल से बाहर निकलने पर गवाहों को डरा-धमका रहा था आरोप

कोर्ट में आरोपी का वाट्सएप चैट साक्ष्य के रूप में किया गया जमा

जमशेदपुर :

आर्थिक वित्तीय अपराध न्यायालय सौदामणि सिंह के कोर्ट ने सोमवार को 150 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाला के आरोपी शिव कुमार देवड़ा की जमानत खारिज कर दी. एक सप्ताह पूर्व सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इसी कोर्ट से आरोपी शिव कुमार देवड़ा को जमानत मिली थी. कोर्ट ने आरोपी के डिस्चार्ज पीटिशन खारिज की साथ ही बेल कैंसल को मंजूरी दी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया. मालूम हो कि छह माह पूर्व गत फरवरी में जीएसटी विजिलेंस की टीम ने कई राज्यों में फर्जी कंपनी व फर्जी इ-वे बिल बनाकर सरकार को 150 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का चूना लगाने के आरोप में शिव कुमार देवड़ा को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. लेकिन कोर्ट में 60 दिनों की अवधि में जीएसटी टीम की ओर से आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, इसका लाभ जेल में बंद आरोपी को मिला और कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गयी थी. इधर, जेल से बाहर निकलने के बाद आरोपी गवाह व अन्य को डराने-धमकाने, व्हाट्सएप चैट करने का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से जीएसटी के पैनल्ड अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने साक्ष्य जमा किया. इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें