निर्माण तोड़ने के मामले में पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक मामला जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर भवनों में अवैध निर्माण का रांची/जमशेदपुर. साकची-105 एसएनपी एरिया में एचडीएफसी बैंक की शाखा को नक्शा विचलन मामले में झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाइकोर्ट ने एचडीएफसी बैंक वाले भवन में बने अवैध निर्माण तोड़ने के मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी. इस दाैरान एचडीएफसी बैंक की ओर से पिटीशन दायर किया जायेगा. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर शहर में नक्शा विचलन कर बेसमेंट में पार्किंग स्थल की जगह में बने कॉमर्शियल दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को जमशेदपुर अक्षेस की टीम ने साकची 105 एसएनपी एरिया में छगनलाल और एचडीएफसी बैंक वाले भवन में अवैध निर्माण को तोड़ा. हालांकि यह कार्रवाई गुरुवार को पूरी नहीं हो सकी थी. बिल्डिंग को तोड़ने पहुंची जेएनएसी, बैंक पहुंचा हाइकोर्ट गुरुवार को जेएनएसी की टीम दल-बल के साथ साकची-105 एसएनपी एरिया में एचडीएफसी बैंक वाले भवन में बने अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी. इधर बिल्डिंग को तोड़ने के खिलाफ बैंक हाइकोर्ट चला गया. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जमशेदपुर में एचडीएफसी बैंक वाले भवन में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी. खंडपीठ ने उक्त निर्देश जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र (जेएनएसी) को दिया है. बैंक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार व अधिवक्ता आशीष झा ने खंडपीठ को बताया कि एचडीएफसी बैंक परिसर में जेएनएसी की ओर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा रही है, जबकि उसे किसी प्रकार का नोटिस भी ऑथॉरिटी द्वारा नहीं दिया गया है. बताया कि साकची शाखा में 150 से अधिक खाताधारकों का लॉकर है.
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