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विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायतवाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नहीं हुआ बयान दर्ज

Jharkhand News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला न्यायालय में पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था. इस मामले में आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जमशेदपुर न्यायालय में बयान दर्ज नहीं हो सका. चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज करायेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2022 11:42 AM

Jharkhand News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का आज जमशेदपुर न्यायालय में बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत ने कहा कि इस मुकदमे का क्षेत्राधिकार जमशेदपुर न्यायालय के अधीन नहीं है. इसलिए यह मामला चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज कराना होगा. इसी कारण आज गुरुवार को न्यायालय में मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान दर्ज नहीं कराया जा सका. इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता चाईबासा कोर्ट के लिए निकल गए.

कोविड प्रोत्साहन राशि मामले में शिकायतवाद दायर

जमशेदपुर सीजेएम के न्यायालय में बयान दर्ज करवाने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोर्ट परिसर में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अम्बष्ट, पूर्व पीपी जयप्रकाश सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से शिष्टाचार मुलाकात की व उनका हालचाल जाना. गौरतलब है कि कोविड प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय के खुलासे व आरोप के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे अपना मानहानि बताते हुए बीते 25 अप्रैल को जमशेदपुर के न्यायालय में मानहानि का शिकायतवाद दायर किया था.

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सरयू राय के खिलाफ शिकायतवाद

आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला न्यायालय में पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था. इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस सलाहकार सह पीए संजय ठाकुर ने बताया था कि विधायक सरयू राय को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनके द्वारा लगाये गये आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की बात कही गई थी. नोटिस में कहा गया था कि नोटिस मिलने के तीन दिनों के अंदर सरयू राय, मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा.

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कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दायर

स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस सलाहकार संजय ठाकुर ने बताया था कि सत्यमेव जयते. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. गलत, भ्रामक और बेबुनियाद आरोप के खिलाफ आज सोमवार को मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से जिला न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज करवाया गया है. कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि को लेकर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया है. गौरतलब है कि कोविड प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितता को लेकर सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाए थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया था कि इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई है.

रिपोर्ट : संदीप

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