15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पोटका : काम किये बिना 63 लाख रुपये निकासी के केस में हुई सुनवाई, नहीं दी जमानत

पोटका थाना में जल साहिया, मुखिया समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए नामजद केस दर्ज किया था.

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

एडीजे-1 की अनुपस्थिति में एडीजे-2 कोर्ट ने सोमवार को पोटका प्रखंड के दो पंचायत (कोवाली पंचायत और जामदा पंचायत) में शौचालय का काम किये बिना 63 लाख रुपये राशि निकासी के केस में आरोपी सह कोवाली की जल सहिया काजलमणि मंडल को जमानत पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी को जमानत नहीं दी. हालांकि पुलिस से केस डायरी जमा कर दी है. कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रभूषण ओझा ने पक्ष रखा. गौरतलब हो कि चार साल पूर्व 2020 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मंतोषमणि ने पोटका थाना में जल साहिया, मुखिया समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए नामजद केस दर्ज किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें