मानगो नगर निगम : राजस्व संग्रहण को लेकर अपर आयुक्त ने जतायी नाराजगी
मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जिन लोगों का होल्डिंग, जलकर बकाया है, वे अपना बकाया होल्डिंग और जल कर 31 मार्च के पहले मानगो नगर निगम में जमा नहीं करते हैं, तो उनका बैंक खाता फ्रिज करने की कार्रवाई की जायेगी. वित्तीय वर्ष अब समाप्ति पर है, लेकिन कई धारकों द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है. जिसको देखते हुए बुधवार को निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण को लेकर आवश्यक बैठक हुई. अपर नगर आयुक्त ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए राजस्व संग्रहण की स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कर के भुगतान व वसूली करने का प्रावधान है. इसी नियम के तहत बकायेदारों का खाता फ्रिज करने व लेन-देन पर रोक लगाने से संबंधित कार्रवाई की जायेगी.बैठक में सहायक नगर आयुक्त अरविंद्र प्रसाद अग्रवाल, सिटी मैनेजर निर्मल कुमार, जितेंद्र कुमार सहित आदि मौजूद थे.
निगम की ओर से चलाया जायेगा जागरूकता अभियान
अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार को निर्देश दिया गया कि स्पैरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न बिल्डिंग, अपार्टमेंट, मुहल्ला, जहां होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हो रहा है, उन स्थानों में लोगों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन करें.