Jamshedpur news. कपाली नगर परिषद क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग्स होंगे जब्त
बिना अनुमति होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर लगाने वालों पर नगर निगम सख्ती से निपटेगी
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कपाली नगर परिषद क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग्स जब्त होंगे. कार्यपालक पदाधिकारी गोपी कृष्ण ने कहा कि व्यवसायिक लाभ के लिए बिना अनुमति नगर परिषद क्षेत्र में लगे पोस्टर व होर्डिंग्स को जब्त किया जायेगा. डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत ऐसे व्यक्तियों को छह माह की कैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुमति होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर लगाकर शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वालों पर नगर निगम सख्ती से निपटेगी. बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने वालों को तत्काल होर्डिंग्स हटाने को कहा गया है, अन्यथा जब्ती की कार्रवाई और जुर्माना लगाया जायेगा.इन संस्थानों को भेजी जा रही नोटिस
कपाली नगर परिषद की ओर से किये गये सर्वे में नगर परिषद क्षेत्र में कई जगहों पर बैटरी बाजार, झारखंड पब्लिक इंग्लिश स्कूल, टी एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के बिना अनुमति लगे पोस्टर व होर्डिंग्स को देखा है. ऐसे में इन संस्थानों को नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी की जा रही है.
रैयती जमीन पर भी होर्डिंग्स के लिए अनुमति जरूरी
कपाली नगर परिषद क्षेत्र में रैयती तथा सरकारी जमीन पर होर्डिंग्स लगाने के अलावा व्यक्तिगत प्रचार के लिए परिषद से अनुमति लेनी है. अभी शहर में बहुत सारे लोग, जिनका घर प्राइम लोकेशन पर है, वो बिना अनुमति के होर्डिंग्स अपने घर की छत के ऊपर लगवाये हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है