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थाना के प्रतिनिधियों को मिली तंबाकू से होने वाली बीमारी की जानकारी

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट पीने या बेचने वाले बच्चों के माता- पिता पर हो कार्रवाई

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

सिविल सर्जन ऑफिस के सभागार में जिले के सभी थाना के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया. जिला नोडल पदाधिकारी डॉ मृत्युंजय धाउड़िया ने तंबाकू से होने वाली बीमारी की जानकारी दी. वहीं राज्य परामर्शी राजीव कुमार ने कोटा 2003 अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने खुली जगह पर सिगरेट पीने वाले लोगों को 200 रुपये तक फाइन तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट पीने या बेचने वाले बच्चों के माता- पिता पर कार्रवाई करने की सलाह दी. शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के अंदर किसी भी तंबाकू पदार्थ की बिक्री न हो, इसका लगातार निरीक्षण करने की सलाह दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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