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सैरात दुकानों में आइडी नंबर अंकित करना अनिवार्य

It is mandatory to mention ID number in Sairat shops

जमशेदपुर.

साकची बाजार के सभी सैरात दुकानदारों को अपने- अपने दुकान पर दुकान आइडी नंबर अंकित करना होगा. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के तहत साकची बाजार में सभी सैरात दुकानदारों को अपने दुकान के सामने दुकान आइडी को दुकान पर अंकित करना अनिवार्य होगा. दुकान आइडी जमशेदपुर अक्षेस की ओर से लिये जा रहे किराये रसीद में दिया गया है. मालूम हो कि शहर में 10 सैरात की बाजार है, जहां पूर्व में टाटा स्टील ही किराये का निर्धारण व वसूली की जा रही थी. पिछले दो साल से नयी व्यवस्था के तहत शहर के 10 सैरात बाजार को सरकार यानि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के हवाले कर दिया है.

दुकान की संरचना में परिवर्तन नहीं करेंगे दुकानदार

जमशेदपुर अक्षेस ने सैरात दुकानों की संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने का आदेश दुकानदारों को दिया है. सभी दुकानदारों को कहा गया है कि वे किसी भी प्रकार की संरचना में परिवर्तन नहीं करेंगे. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दुकानदारों को जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय से अनुमति और सहमति लेना होगा. इसके एवज में सभी दुकानदारों को शपथ पत्र दो दिनों के अंदर देना होगा. बुधवार को जमशेदपुर अक्षेस के नगर प्रबंधक रवि भारती, जॉय गुड़िया के नेतृत्व में साकची के सैरात बाजार में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया.

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