साकची कुंती टावर के बेसमेंट में अवैध निर्माण को जमशेदपुर अक्षेस ने तोड़ा

भवनों के बेसमेंट को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करनेवाले लोगों पर गाज

By Prabhat Khabar News Desk | June 8, 2024 9:56 PM

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर: बेसमेंट के अंदर तक जेसीबी जाने का रास्ता नहीं होने से मजदूरों को लगाया गया. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने शनिवार को नक्शा विचलन के खिलाफ साकची कालीमाटी रोड स्थित कुंती टावर में अभियान चलाया. इस दौरान बेसमेंट में बने गोदाम, दुकानों को मजदूरों की मदद से तोड़ा.

नक्शा विचलन को लेकर साकची निवासी ने झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका (2078 /2018) दाखिल की है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ ने दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान जमशेदपुर अक्षेस को बेसमेंट को पार्किंग एरिया में तब्दील कराने का आदेश दिया है. अभियान के दौरान संभावित विरोध को देखते हुए धालभूम एसडीओ पारूल सिंह के आदेश से जमशेदपुर अंचल के सीओ मनोज कुमार को वरीय दंडाधिकारी, लधु वितरणी प्रमंडल के कनीय अभियंता उत्तम सिंह मुंडा और उनके सहयोगी के तौर पर जमशेदपुर अक्षेस के अभियंता मो जियाउल हक, संजय कुमार को प्रतिनियुक्त किया था. साकची पुलिस, सशस्त बल के साथ अधिकारी सुबह 11:30 बजे कालीमाटी रोड साकची स्थित कुंती देवी, जेपी सिंह, होल्डिंग नंबर 341 काशीडीह बस्ती पहुंचे. इसके बाद बेसमेंट में बने गोदामों, दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. बेसमेंट के अंदर तक जेसीबी जाने का रास्ता नहीं होने से मजदूरों को लगा बेसमेंट में बनी दुकानों, गोदाम को तोड़ा गया.

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