Jamshedpur News :
धोखाधड़ी के एक मामले में गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी बिल्डर मानगो मुंशी मोहल्ला निवासी खुर्शीद आलम और बिष्टुपुर निवासी मो. एहतेशाम को अग्रिम जमानत दे दी है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता केएम सिंह और पुष्पा सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. मामला 24 जून 2024 की है. मानगो जवाहरनगर रोड नंबर-6 निवासी जफर इकबाल ने खुर्शीद आलम और मो. एहतेशाम के खिलाफ 84.50 लाख में मानगो एशियन टावर नें तीन फ्लैट देने का समझौता होने के बावजूद एक फ्लैट का एग्रीमेंट नहीं करने का आरोप लगाते हुये धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है