मानगो : मारपीट के चार आरोपियों को मिला अग्रिम जमानत
पिछले माह 27 अप्रैल 2024 को घर के समीप बैठे मानगो निवासी जमालउद्दीन के बेटा शैफ को लाठी, डंडा, हॉकी से मारपीट हाथ-पैर तोड़ दिया था.घटना के बाद शैफ के पिता ने मानगो थाना में आठ नामजद व सात अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
जमशेदपुर.
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मंगलवार को मानगो निवासी जमालउद्दीन के बेटे सैफ के साथ मारपीट करने के आरोप में आठ नामजद व सात अन्य आरोपियों में से चार नामजद आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पैरवी की. जिन्हें अग्रिम जमानत मिली उनके नाम अर्श, उवेश अंसारी, मोहम्मद नेमोतुल्ला, जूनैद रजा शामिल है.मालूम हो कि 27 अप्रैल 2024 को घर के समीप बैठे मानगो निवासी जमालउद्दीन के बेटा सैफ को लाठी, डंडा, हॉकी से मारपीट हाथ-पैर तोड़ दिया था. घटना के बाद सैफ के पिता ने मानगो थाना में आठ नामजद व सात अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है