बिष्टुपुर : कारोबारी अरुण छाबड़ा के विरुद्ध नोटिस जारी

कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए आगामी 30 मई 2024 को निर्धारित किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 24, 2024 9:07 PM

जमशेदपुर.

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की कोर्ट ने बिष्टुपुर डायगनल रोड के अरुण कुमार छाबड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. केस की सुनवाई के लिए 30 मई निर्धारित किया है. इससे पूर्व आशियाना एनक्लेव निवासी राजीव सेनगुप्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया. अधिवक्ता के अनुसार राजीव सेनगुप्ता की फर्म बिग डोर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है. उन्होंने 30 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज लिया था. उसके एवज में चेक दिये थे. 30 लाख में से 27 लाख 80 हजार चेक एवं नकद के माध्यम से दे चुके हैं. उन्होने अपने चेक वापस मांगे लेकिन अरुण ने नहीं दिये और अब उसका गलत उपयोग कर रहे हैं. इतना ही नहीं अभियुक्त उसके घर आया और जान मारने की भी धमकी दी थी.

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