जमशेदपुर. एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी की कोर्ट में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के केस की तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट में सीआरपीसी 317 के तहत आरोपी बंटी जायसवाल, रितेश राय, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह की ओर से उनकी अनुपस्थिति को लेकर मेडिकल व अन्य कारण का हवाला बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह और अधिवक्ता प्रकाश झा ने दिया था. मालूम हो कि 19 मार्च 2008 को साकची में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गुर्गों ने जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग की थी, जिसमें वे घायल हो गये थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है