चेक बाउंस में एक साल की कारावास,8.20 लाख भुगतान करने का फैसला
वर्ष 2019 को हाइव के बदले काशीडीह के देवेंद्र दत्ता को राजवीर सिंह ने 7.80 रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था. तब शिकायकर्ता देवेंद्र दत्ता ने आरोपी राजवीर सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया था.
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन ने चेक बाउंस के पांच साल पुराने एक केस में आरोपी सह मानगो निवासी राजवीर सिंह को एक साल की कारावास और 8.20 लाख भुगतान का आदेश दिया. पूर्व वर्ष 2019 को हाइवा के बदले काशीडीह के देवेंद्र दत्ता को राजवीर सिंह ने 7.80 रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है