जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीके लाल के कोर्ट ने मंगलवार को टेल्को थाना अंतर्गत जेम्को में आठ वर्ष पूर्व मारपीट व चोरी के केस में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी त्रिलोचन सिंह व बलविंदर कौर को बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह और अधिवक्ता वंश सबलोक ने पक्ष रखा. मालूम हो कि आठ साल पूर्व 18 दिसंबर 2016 घर में सीढ़ी के विवाद को लेकर त्रिलोचन के भाई अवतार सिंह ने त्रिलोचन सिंह व उनकी पत्नी बलविंदर कौर के खिलाफ टेल्को थाना में केस किया था.
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