छह साल पूर्व 2018 का है मामला -कपाली की रहने वाली राज किशोरी देवी ने कारोबारी संजीव कपिला समेत आठ लोगों के खिलाफ किया था केस मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमार लाल ने शुक्रवार को कपाली जमीन के खरीद-बिक्री को लेकर धोखाधड़ी के केस में बिष्टुपुर के कारोबारी संजीव कपिला समेत आठ आरोपी को बरी कर दिया. कोर्ट ने यह फैसला शिकायकर्ता राजकिशोरी देवी के साथ समझौता करने के आधार पर दिया. कोर्ट में एक पक्ष से अधिवक्ता और दूसरे पक्ष से अधिवक्ता मनोज सिंह मौजूद थे. मालूम हो कि छह साल पूर्व 2018 में कपाली, चांडिल की रहने वाली राज किशोरी देवी ने कारोबारी संजीव कपिला, विमल सिंह, त्रिलोकी सिंह, विनोद कुमार सिंह, चितरंजन सिंह, रामसुबक सिंह, कृतन सिंह, लक्खी चंद्रा सिंह के खिलाफ जमीन खरीद-बिक्री में 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था.
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