पोटका: नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी के सजा के बिंदु पर नहीं हुई सुनवाई
तीन वर्ष पूर्व 26 जनवरी का मामला, ग्यारह दिन पूर्व कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था. तीन सालों से आरोपी जेल में बंद है.
जमशेदपुर. पोक्सो विशेष कोर्ट में शुक्रवार को पोटका के नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के केस की सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह सुनवाई टल गयी. कोर्ट ने अब 6 जून की तारीख निर्धारित की है. 20 मई 2024 को पोटका की नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के केस घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक मनोज महाकुड़ को दोषी करार दिया था. मालूम हो कि तीन वर्ष पूर्व 26 जनवरी को कोवाली की रहने वाली नाबालिग को ट्रक चालक ने उठाकर जंगल में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद नाबालिग की मां भारती गौड़ ने आरोपी के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कराया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है