चेक बाउंस में कपाली की सबा परवीन को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनायी, 2.17 लाख रुपये जुर्माना लगाया

तीन साल पहले जून 2021 को मानगो जवाहरनगर रोड नंबर9, होल्डिंग नंबर 15 निवासी अली रजा ने बीएसएनएल कॉलोनी कपाली की रहने वाली सबा परवीन को दो लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में सबा परवीन ने बैंक ऑफ बड़ौदा का दो लाख रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया था

By Prabhat Khabar News Desk | June 6, 2024 10:16 PM

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस के केस में आरोपी सबा परवीन को दो साल की सजा सुनायी है. साथ ही 2.17 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. इसमें चेक की दो लाख की राशि के साथ 17 हजार रुपये जुर्माना शामिल है. कोर्ट में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता बोलाई पांडा ने पैरवी की थी. मालूम हो कि तीन साल पहले जून 2021 को मानगो जवाहरनगर रोड नंबर नौ, होल्डिंग नंबर 15 निवासी अली रजा ने बीएसएनएल कॉलोनी कपाली की रहने वाली सबा परवीन को दो लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था. बदले में सबा परवीन ने बैंक ऑफ बड़ौदा का दो लाख रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया था.

तीन तल्ले से पत्नी को फेंकने के प्रयास के केस की जांच करने के लिए सीतारामडेरा पुलिस कोर्ट पहुंची

जमशेदपुर.

फैमिली कोर्ट में पति सह मुजफ्फरपुर निवासी मयंक प्रियदर्शी व पत्नी सह जमशेदपुर में रहने वाली लक्ष्मी के बीच मारपीट व कोर्ट के तीन तल्ले से पत्नी को फेंकने के प्रयास के केस की जांच करने के लिए सीतारामडेरा पुलिस कोर्ट पहुंची. यहां प्रत्यक्षदर्शी महिला का बयान लिया गया. प्रत्यक्षदर्शी महिला ने पुलिस को बताया कि तीन दिन पूर्व कोर्ट में पति-पत्नी के विवाद के केस की सुनवाई के बाद पति के साथ पत्नी ने मारपीट करते हुए चश्मा खींच ली थी. वहीं पति तीन तल्ला से पत्नी को नीचे फेंकने का प्रयास किया था.

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