मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर : साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपी बरी. एजिस कॉल सेंटर के तत्कालीन मैनेजर ने 10 साल पहले सेंटर के तीन कर्मियों के खिलाफ किया था केस.
एडीजे-2 आभाष वर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को मानगो डिमना रोड स्थित एजिस कॉल सेंटर का डाटा देकर फर्जीवाड़ा करने में सेंटर के तीन कर्मियों राजेश यादव (कोडरमा), अभिमन्यू उर्फ लक्ष्मण (कोडरमा), संजीव सिकंदर (धनबाद) को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. गौरतलब हो कि दस साल पूर्व एजिस कॉल सेंटर के तत्कालीन मैनेजर पारितोष सिंह ने कॉल सेंटर के तीन कर्मी राजेश यादव, अभिमन्यू उर्फ लक्ष्मण, संजीव सिकंदर के खिलाफ 27 मई 2014 को उलीडीह थाना में साइबर और धोखाधड़ी की धारा में केस किया था. पुलिस ने अभिमन्यू उर्फ लक्ष्मण के पास से 13 सीम कार्ड बरामद किया था. केस में कुल अनुसंधान पदाधिकारी समेत पांच लोगों की गवाही हुई, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का लाभ आरोपियों को देते हुए केस से बरी कर दिया गया.
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