जमशेदपुर.
पॉक्सो विशेष कोर्ट ने गुरुवार को मानगो सहारा सिटी में हुए दुष्कर्म कांड में नानक सेठ की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. इससे पूर्व पीड़िता की मां ने कोर्ट में केस दर्ज होने के कारण बहला- फुसलाकर कागज पर हस्ताक्षर करा लेने की नानक सेठ की शिकायत कोर्ट में की थी. पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक नाबालिग पीड़िता नानक सेठ के घर में रहती थी. गौरतलब हो कि पांच साल पूर्व 18 जनवरी 2019 को मानगो थाना में नाबालिग की मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है