कदमा की पूजा की 23 अगस्त 2021 को गला दबाकर कर दी गयी थी हत्या
घटना के ठीक एक दिन 22 अगस्त 2021 को पूर्व राखी के दिन पूजा कदमा शास्त्रीनगर स्थित मायके आयी थी.अगले दिन पूजा ने घर में फांसी लगा ली थी.
दहेज हत्या में आरोपी पति, सास और ससुर दोषी करार सजा के बिंदु पर 20 जून को सुनवाई ननद प्रीति कुमारी साक्ष्य के अभाव में बरी कोर्ट में केस की सुनवाई में तीनों आरोपी सशरीर हुए थे पेश यह भी जानें -पति महेश तिवारी टीआरएफ में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे -23 अगस्त 2021 को फांसी लगाने की बात आयी थी सामने ली थी, टीएमएच में डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित (फोटो14 पूजा 1,2,3) मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को तीन वर्ष पूर्व हुई पूजा कुमारी की हत्या के आरोप में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद पति महेश तिवारी, सास गीता तिवारी और ससुर चतुर्गुण तिवारी को दोषी करार दिया. वहीं ननद प्रीति कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सजा के बिंदुओं पर 20 जून को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी सशरीर कोर्ट में पेश हुए थे. मृतका पूजा कुमारी के पिता सह सूचक सरोज पांडेय की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता अनिमेष मौजूद थे. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत बहन, भाई, चाचा, मामाआदि की गवाही हुई थी. 2019 में पूजा की हुई थी शादी वर्ष 2019 में कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर चार निवासी भाजपा नेता दयाशंकर पांडेय की पोती व सरोज पांडेय की मंझली बेटी पूजा कुमारी की शादी टुइलाडुंगरी लाइन नंबर-12 बी ब्लॉक, गोलमुरी निवासी चतुर्गुण तिवारी के बेटे महेश तिवारी (टीआरएफ में बतौर इंजीनियर) के साथ हुई थी. घटना के एक दिन पहले 22 अगस्त 2021 को राखी के दिन पूजा कदमा शास्त्रीनगर स्थित अपने मायके आयी थी. रात को पूजा के भाई अजय ने बहन को टुइलाडुंगरी छोड़ा था. अगले दिन 23 अगस्त 2021 को पूजा के द्वारा घर में फांसी लगा लेने की बात सामने आयी थी. बेसुध हालत में पूजा को टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था. पूजा के पिता सरोज पांडेय ने पति महेश तिवारी, सास गीता तिवारी, ससुर चतुर्गुण तिवारी, ननद प्रीति तिवारी के खिलाफ गोलमुरी थाना में आइपीसी की धारा 304 बी, 34 आइपीसी लगाकर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था. घटना के बाद पति फरार हो गया था. पुलिस ने अगले दिन आरोपी पति व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से सभी आरोपी जेल में थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है