जमशेदपुर : एडीजे-4 कोर्ट ने बुधवार को यौन शोषण व धोखाधड़ी के आरोपी चुनचुन मेनन को राहत नहीं दी. कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसला को बहाल रखा. कोर्ट में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता बलाई पंडा ने पक्ष रखा था. मालूम हो कि बारीगोड़ा की पीड़िता ने चुनन मेनन के खिलाफ गोविंदपुर थाना में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, 15 लाख रुपये धोखा देकर लेने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. केस होने के बाद एसीजेएम कोर्ट 29 मई 2023 को आरोपी चुनचुन मेनन को दो साल की सजा सुनायी थी. सजा के खिलाफ आरोपी ने जिला कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी. उक्त याचिका को एडीजे-4 कोर्ट ने खारिज की.
लेटेस्ट वीडियो
गोविंदपुर : यौन शोषण के आरोपी चुनचुन मेनन को नहीं मिली राहत
Govindpur: Chunchun Menon, accused of sexual exploitation and fraud, did not get relief
Modified date:
Modified date:
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
