गोविंदपुर : यौन शोषण के आरोपी चुनचुन मेनन को नहीं मिली राहत

Govindpur: Chunchun Menon, accused of sexual exploitation and fraud, did not get relief

By Prabhat Khabar News Desk | April 3, 2024 9:02 PM

जमशेदपुर : एडीजे-4 कोर्ट ने बुधवार को यौन शोषण व धोखाधड़ी के आरोपी चुनचुन मेनन को राहत नहीं दी. कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसला को बहाल रखा. कोर्ट में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता बलाई पंडा ने पक्ष रखा था. मालूम हो कि बारीगोड़ा की पीड़िता ने चुनन मेनन के खिलाफ गोविंदपुर थाना में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, 15 लाख रुपये धोखा देकर लेने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. केस होने के बाद एसीजेएम कोर्ट 29 मई 2023 को आरोपी चुनचुन मेनन को दो साल की सजा सुनायी थी. सजा के खिलाफ आरोपी ने जिला कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी. उक्त याचिका को एडीजे-4 कोर्ट ने खारिज की.