10 लाख रुपये चेक बाउंस के केस में बिल्डर पी श्रीनिवास राव बरी
छह साल पुराना मामला,फ्लैट खरीदने के लिए छायानगर निवास शिवनारायण प्रसाद ने दस लाख दिया था, बदले में बिल्डर ने दस लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाद में बाउंस होने पर बिल्डर पर केस किया था.
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस के केस में बिल्डर सह हरहरगुट्टू निवासी पी श्रीनिवास राव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता केएम सिंह ने पैरवी की थी. मालूम हो कि छह साल पूर्व छायानगर निवासी शिवनारायण प्रसाद ने सीतारामडेरा में फ्लैट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये बिल्डर पी श्रीनिवास राव को दिया था, लेकिन बिल्डर ने न पैसा लौटा रहा था और न फ्लैट दे रहा था. बाद में बिल्डर ने पांच-पांच लाख रुपये का दो चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया. तब 2018 में शिवनारायण प्रसाद ने 10 लाख के रुपये चेक बाउंस का केस बिल्डर पर किया था, लेकिन कोर्ट में बिल्डर की ओर से 10 लाख रुपये के एवज में 9.34 लाख रुपये वापस लौटा देने का प्रमाण देते हुए 10 लाख के चेक बाउंस को झूठा करार दिया. इस पर कोर्ट ने 10 लाख के चेक बाउंस के केस में आरोपी बिल्डर को बरी कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है