टेल्को: चेक बाउंस में जुर्माना व सजा के निचली अदालत के फैसले को खारिज किया
पिछले साल निचली अदालत ने चेक बाउंस में मंजीत कौर को 2.40 लाक रुपये जुर्माना व छह माह की सजा सुनायी थी
जमशेदपुर. एडीजे-2 आभाष वर्मा कोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस में 2.40 लाख रुपये जुर्माना व छह माह की सजा के निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए अपील याचिका स्वीकार किया. कोर्ट में आरोपी की ओर अधिवक्ता आलोक कुमार ने पैरवी की थी.इससे पूर्व टेल्को निवासी शोभा देवी ने दो लाख का दोस्ताना कर्ज टेल्को निवासी मंजीत कौर को दिया था, बदले में मंजीत कौर ने दो लाख का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. चेक बाउंस का केस शोभा देवी ने मंजीत कौर के खिलाफ किया था.
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