जमशेदपुर. एडीजे-4 आनंदमणी त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को जुगसलाई प्रतिबंधित मांस तस्करी में चार आरोपियों को एक साल की सजा सुनायी. इसमें जुगसलाई गौरीशंकर रोड धोबी लाइन में रहने वाले शरताज,मोहम्मद एनुल, महतो पाड़ा रोड निवासी बदरू उर्फ बदरूद्दीन,काली स्थान पुराना मसजिद के समीप रहने वाले गुलाब गद्दी शामिल है. चारों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर दो-दो माह की साधारण कारावास की सजा सुनायी. हालांकि कोर्ट ने सजा के बाद शेष औपचारिकता पूरी करने के बाद चारों आरोपियों को जमानत भी प्रदान की.
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