धोखाधड़ी केस में श्रीनाथ होम्स के बिल्डर सुखदेव महतो साक्ष्य के अभाव में बरी
नौ साल पूर्व 2015 में कदमा मरीन ड्राइव स्थित श्रीनाथ होम्स के सोसाइटी में फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख रुपये एडवांस दिये थे, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट नहीं देने पर पीड़ित ने बिल्डर के खिलाफ शिकायवाद दायर की थी
जमशेदपुर.
एसडीजेएम दिव्या अश्वनी के कोर्ट ने मंगलवार को धोखाधड़ी के केस में श्रीनाथ होम्स के बिल्डर सुखदेव महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. मालूम हो कि नौ साल पूर्व वर्ष 2015 में कदमा निवासी विजय कुमार सिंह ने श्रीनाथ होम्स के कदमा मरीन ड्राइव स्थित सोसाइटी के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदने के लिए बतौर एडवांस 15 लाख रुपये से ज्यादा भुगतान किये थे, लेकिन फ्लैट नहीं दिया. फ्लैट देने का दबाव बनाने पर बिल्डर ने एडवांस में लिये सारे रुपये लौटा दिये थे. इस पर विजय कुमार सिंह ने बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में धोखा देने की शिकायतवाद वकील के माध्यम से दायर की थी. इसमें पीड़ित विजय कुमार सिंह ने बैंक का सूद लगने, फ्लैट के लिए एडवांस देने पर फ्लैट नहीं मिलने पर मानसिक प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी करने की धारा लगाकर शिकायत की थी.सोनारी : जानलेवा हमला, आर्म्स ए्क्ट में सूचक की हुई गवाही
जमशेदपुर. एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट में मंगलवार को जान मारने की नीयत से फायरिंग करने व आर्म्स एक्ट के केस में घायल सह सूचक देव कुमार ठाकुर की गवाही हुई. सूचक ने घटना की जानकारी देते हुए केस का समर्थन किया. वर्तमान में फायरिंग करने के आरोपी अजय गौड़ जेल में बंद है. मालूम हो कि गत वर्ष सितंबर 2023 में देवकुमार ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ. इस केस में देव कुमार ठाकुर के बयान पर केस दर्ज किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है