बिष्टुपुर : आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार का गोड्डा ट्रांसफर

बिष्टुपुर थाना में न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार के खिलाफ घर में काम करने वाली एक महिला ने दुष्कर्म, गर्भपात, दूसरी शादी व प्रताड़ना का केस किया था.

By Prabhat Khabar News Desk | July 10, 2024 8:33 PM

झारखंड हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पांच न्यायिक दंडाधिकारियों की ट्रांसफर- पोस्टिंग कीमुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

जमशेदपुर के आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी सह सिविल जज, सीनियर डिवीजन नरेंद्र कुमार का गोड्डा ट्रांसफर कर दिया गया है. इस संबंध में झारखंड हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शकिर के हस्ताक्षर से बुधवार को आदेश जारी किया गया. नरेंद्र कुमार के अलावा गोड्डा के न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया का जमशेदपुर ट्रांसफर हुआ है. इसके अलावा तीन अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों का भी ट्रांसफर उसी नोटिफिकेशन से किया गया है. उल्लेखनीय है कि न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली महिला ने दुष्कर्म, गर्भपात, दूसरी शादी करने व प्रताड़ना का केस बिष्टुपुर थाना में किया था. घटना के बाद से नरेंद्र कुमार पहले दो दिन, फिर बिना छुट्टी स्वीकृत कराये लंबी छुट्टी पर चले गये थे.

न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

जमशेदपुर.

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट में आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी. जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने इस केस को एडीजे-2 आभाष वर्मा के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब न्यायाधीश आभाष वर्मा के कोर्ट में आरोपी के अग्रिम जमानत की सुनवाई के साथ केस की आगे की सुनवाई की जायेगी. फिलहाल बिष्टुपुर में न्यायिक दंडाधिकारी के विरुद्ध केस दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान कलमबंद हो चुका है. मंगलवार को आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी के अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम के जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उल्लेखनीय है कि न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार पर बिष्टुपुर की एक महिला के साथ दुष्कर्म, गर्भपात, दूसरी शादी करने व प्रताड़ना का आरोप है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version