कदमा : दंगा भड़काने के केस में आरोपी उमर खान साक्ष्य अभाव में बरी
आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, अनुसंधान पदाधिकारी समेत तीन पुलिस पदाधिकारी व पुलिस कर्मी की गवाही भी हुई थी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का लाभ आरोपी को मिला
जमशेदपुर. एसडीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर दो के उमर खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी किया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जाहिद इकबाल ने पैरवी की थी. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत तीन पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी की गवाही हुई थी. लेकिन आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का लाभ आरोपी को मिला. मालूम हो कि चार साल पूर्व 16 मार्च 2020 में दंगा भड़काने को लेकर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर दो में रहने वाले उमर खान के विरुद्ध नामजद केस दर्ज किया था .इधर, केस की सुनवाई में आरोपी कोर्ट में सशरीर पेश हुआ था.
सिदगोड़ा: जुवनाइल आरोपी कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड होम भेजा गया
जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अपर्णा कुमारी की कोर्ट में शुक्रवार को बारीडीह पार्क के समीप मोबाइल पर कुछ मैसेज व अन्य भेजने के विवाद को लेकर उस्तरा बाजी करने वाले जुवनाइल आरोपी ने सरेंडर किया. कोर्ट ने जुवनाइल आरोपी को रिमांड होम भेजा.मामला 4 जुलाई 2024 का है.
जुगसलाई : जानलेवा हमला के आरोपियों का 313 का बयान दर्ज, पांचों ने कहा वे निर्दोष है
जमशेदपुर :एडीजे-2 आभाष वर्मा कोर्ट में जानलेवा हमला करने के एक केस में आरोपी मनीष सिंह, अमित सिंह, दीपक व समेत पांच आरोपियों का सीआरपीसी 313 का बयान दर्ज कराया गया. बयान में उनलोगों ने खुद को निर्दोष बताया व केस को झूठा बताया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद झा ने पैरवी की. मालूम हो कि दस साल पूर्व पहली अगस्त 2014 को अमोद दुबे ने रामनवमी जुलूस के दौरान जानलेवा हमला करने, मारपीट करने की धारा लगाकर जुगसलाई थाना में केस दर्ज किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है