मुख्य संवाददाता,जमशेदपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने बुधवार को आठ वर्ष पुराने तीन लाख रुपये के चेक बाउंस के केस में आरोपी मंजू पाइक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पक्ष रखा. मालूम हो कि आठ साल पूर्व 2016 को बिजनेस के लिए गोलमुरी देबुन बगान निवासी अमरेंद्र कुमार शर्मा ने गोलमुरी की पार्लर संचालिका मंजू पाइक को तीन लाख रुपये दिया था. उसने बदले में तीन लाख रुपये का चेक दिया था और उक्त चेक बाउंस होने पर अमरेंद्र कुमार शर्मा ने चेक बाउंस का केस मंजू पाइक के खिलाफ केस किया था. कोर्ट में शिकायकर्ता की ओर से यह साबित नहीं हो सका कि तीन लाख रुपये कहां से दिया था. तकनीकी कमी के आधार पर कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोपी मंजू पाइक को बरी किया.
BREAKING NEWS
Advertisement
गोलमुरी: चेक बाउंस केस में आरोपी मंजू पाइक बरी
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने बुधवार को आठ वर्ष पुराने तीन लाख रुपये के चेक बाउंस के केस में आरोपी मंजू पाइक को साक्ष्य के अभाव में बरी किया.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement